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फैसला: मनचले को कैद धमकाने वालों को अर्थदंड
जिले की दो न्यायालय ने सोमवार को दो मामलों में फैसला सुनाया। तराना कोर्ट ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले अधेड़ को एक साल की सजा दी। वहीं उज्जैन कोर्ट ने दो भाइयों को धमकाने वाले चार आरोपियों को चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुकदमा -1
तराना में 14 जनवरी 2017 की सुबह एक महिला अपनी दुकान पर बैठी थी। इसी दौरान गांव का ही अनूप पिता दूलेसिंह राजपूत (55) वहां आया और सामान लेने के बाद महिला का बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। महिला के शोर मचाने पर अनूप जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।
बाद में उसने पति को बुलाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीडि़ता के अनुसूचित जाति की होने पर मामला अजाक को सौंप दिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। तराना के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार पाण्डेय ने सुनवाई के बाद अनूप को विभिन्न धाराओं में दोषी सिद्ध होने पर 1 साल सश्रम कारावास व एक हजार रु. अर्थदंड दिया। प्रकरण में एडीपीओ आरके चंदेल ने पैरवी की।
मुकदमा – 2
जीवाजीगंज स्थित भैयाजी की चाल निवासी बबलू पिता दूलीचंद का पड़ोसी लखन पिता जगदीश से विवाद हो गया था। इस पर 26 मई 2015 की सुबह लखन अपने भाई राजा, सूरज व मनीष पिता नारायण के साथ उसके घर पहुंचा। चारों बबलू को लाठी से पीटने लगे। इस पर बबलू को उसका भाई हेमराज बचाने आया तो उससे भी मारपीट कर हत्या की धमकी दे दी।
जीवाजीगंज पुलिस ने चारों पर केस दर्ज कर दिया। प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद चारों पर दोषी सिद्ध होने पर 1-1 हजार रुपए अर्थदंड दिया। केस में शासन का पक्ष एडीपीओ कुलदीप सिंह भदौरिया ने रखा। दोनों फैसलों की जानकारी अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने दी।