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गंभीर डेम और शिप्रा नदी का जल संरक्षित घोषित
म.प्र.पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 03 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसरण में जनसाधारण को घरेलू प्रयोजन के लिये जल उपलब्ध कराने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने शिप्रा नदी तथा गंभीर डेम के जल को संरक्षित घोषित किया है। इन जलस्त्रोतों से लगे गांवों को केवल पेयजल के लिये प्रयोग की अनुमति दी गई है। म.प्र.पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 04 में उपलब्ध प्रावधानों के तहत गंभीर डेम तथा शिप्रा नदी के…
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