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सावधान! अब ग्राहकों ने अगर दुकानदार से पॉलीथिन मांगी तो लगेगा जुर्माना
उज्जैन। बाजार में खरीदारी करने के बाद यदि ग्राहक ने दुकानदार से मुफ्त में पॉलीथिन ली तो उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथिन होने पर आपको 500 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा। दुकानदार भी दुकान पर ५० माइक्रोन से पतली पॉलीथिन नहीं रख सकेंगे। दुकानदारों को दुकान के आगे बोर्ड लगाकर बताना होगा कि पॉलीथिन की मोटाई क्या है, निर्माण करने वाली यूनिट कौन सी है। पॉलीथिन की कीमत भी…
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