नया तरीका : व्हाट्सएप से फोटो भेजो और 100 रुपये में प्रमाण-पत्र ले जाओ
उज्जैन। शासन द्वारा वाहनों के इंश्योरेंस के दौरान वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। दो पहिया से लेकर बड़े ट्रक, डम्पर व अन्य वाहनों तक के अलग-अलग शुल्क भी निर्धारित किये गये हैं। वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी करने के लिये शासन द्वारा एजेंसी नियुक्त की गई है जो मशीन के द्वारा वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच करने के बाद सार्टिफिकेट जारी करती है, लेकिन इन दिनों प्रदूषण सर्टिफिकेट देने वालों…
और पढ़े..