इस बार चायना डोर बेची तो सीधे जिलाबदर, धारा 144 भी लागू होगी

उज्जैन | पुलिस कंट्रोल रूम में हुई शांति समिति की बैठक में चायना मांझे पर प्रतिबंध का निर्णय लिया। अब बेचने वालों पर जिलाबदर की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा पहली बार होगा। इसके अलावा पिछले साल की तरह इस बार भी धारा 144 भी लागू की जाएगी।

आगामी त्योहारों में सुरक्षा और सुविधा के लिए आयोजित बैठक में अधिकांश सदस्यों ने तोपखाना, मदार गेट और फ्रीगंज क्षेत्र में अवैध रूप से चायना डोर बिकने की शिकायत की। सदस्यों ने यह भी कहा हर साल प्रशासन की तरफ से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है। बावजूद इसके शहर में चायना डोर बिकती है अौर लाेग घायल होकर अस्पताल पहुंचते हैं। भाजपा नेता रूप पमनानी और बन्ने मियां नागौरी ने यहां तक कहा कि व्यापारियों के गोडाउन चायना डोर से भरे हैं। छापामार कार्रवाई हो तो कई जगह चायना डोर के स्टॉक मिल जाएंगे। कलेक्टर भोंडवे ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए कहा चायना डोर बेचना अपराध माना जाएगा। उन्होंने एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी से कहा इसे लेकर धारा 144 लागू करें और यदि बाजार में कोई भी चायना डोर बेचते मिले तो उस पर जिलाबदर की कार्रवाई हो।

जिन थाना प्रभारियों के क्षेत्रों में मांझा पकड़़ाएगा, उन पर भी होगी कार्रवाई

एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि इसी सप्ताह से पंतग व मांजा व्यापारियों की दुकानों पर घरों पर दबिश देने की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए सभी एसडीएम व थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जा रहा है। जिन मजिस्ट्रेट व थाना प्रभारियों के इलाकों से चायना डोर पकड़ी जाएगी वे भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। उनके विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर संकेत भोंडवे ने दिए हैं।

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