बाल भिक्षावृत्ति रोको अभियान सतत जारी

जिले में बाल भिक्षावृत्ति अभियान सतत संचालित किया जा रहा है। शुक्रवार को भी विशेष दल द्वारा महाकाल मन्दिर व रामघाट क्षेत्रों का भ्रमण  किया गया। इस दौरान रामघाट में तीन बालकों को भिक्षावृत्ति करते हुए पाया गया। दल ने बच्चों से पूछताछ की और अन्य उपस्थित जनों को भिक्षावृत्ति नहीं करने तथा किशोर न्याय अधिनियम-2015 के तहत पांच वर्ष के कारावास व एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित करने के वैधानिक प्रावधान की जानकारी दी। बच्चों को बाल कल्याण समिति उज्जैन के समक्ष आगामी निर्णय हेतु प्रस्तुत किये जाने के लिये स्वास्थ्य परीक्षण उपरान्त चाइल्ड लाइन के सुपुर्द किया गया।

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी साबिर एहमद सिद्धिकी ने बताया कि सम्पूर्ण प्रदेश के साथ जिले में भी आगामी 10 अक्टूबर तक बाल भिक्षावृत्ति रोकने हेतु समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। इस अभियान के फलस्वरूप बाल भिक्षावृत्ति में कमी आई है। संयुक्त दल द्वारा 28 सितम्बर को भी उज्जैन के सिद्धवट, गयाकोट, मंगलनाथ, महाकाल मन्दिर, रामघाट तथा कोलूखेड़ी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया था। इस दौरान कई महिलाएं भिक्षावृत्ति करती पाई गईं। दल द्वारा उन्हें भिक्षावृत्ति न करने की सलाह देते हुए भिक्षावृत्ति करने के कारणों के बारे में पूछा गया। दल ने महिलाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी महिलाओं को दी।

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