- एडीएम अनुकूल जैन बने महाकाल मंदिर प्रशासक, पहले भी संभाल चुके हैं जिम्मेदारी; शासन का आदेश आने तक देखेंगे कार्य ...
- भस्म आरती: महाकालेश्वर मंदिर में जयकारों के बीच हुई बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती, राजा स्वरूप में किया गया भगवान का दिव्य श्रृंगार!
- प्रयागराज कुंभ के लिए मुख्यमंत्री को मिला विशेष आमंत्रण! हरिद्वार से आए निरंजनी अखाड़ा प्रमुख ने मुख्यमंत्री यादव से की भेंट, उज्जैन में साधु-संतों के लिए भूमि आवंटन निर्णय को स्वामी कैलाशानंद ने बताया प्रशंसनीय
- भस्म आरती: मस्तक पर भांग-चंदन और रजत मुकुट के साथ सजे बाबा महाकाल, भक्तों ने किए अद्भुत दर्शन
- महाकाल के दर पर पहुंचे बी प्राक, भस्म आरती में शामिल होकर लिया आशीर्वाद; करीब दो घंटे तक भगवान महाकाल की भक्ति में दिखे लीन, मंगलनाथ मंदिर में भी की पूजा
मुंबई के दो संदिग्ध युवक महाकाल मंदिर क्षेत्र में ड्रोन उड़ाते हिरासत में
ड्रोन उड़ाने वाले मुंबई निवासी हैं दोनों युवक
उज्जैन।प्रतिबंधित एरिया महाकाल मंदिर क्षेत्र पर ड्रोन उड़ाने के मामले में महाकाल पुलिस ने मुंबई के दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों युवक बगैर अनुमति के कैमरा उड़ा रहे थे। बता दें कि सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने महाकाल मंदिर के उपर और आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा रखा हैं।
महाकाल थाना पुलिस के अनुसार मंदिर प्रबंध समिति के कर्मचारियों ने शनिवार शाम बड़ा गणेश मंदिर के पास मंदिर के ऊपर ड्रोन कैमरा उड़ते हुए देखा था। इसकी सूचना मंदिर चौकी के पुलिसकर्मियों को दी थी। पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़ा और उन्हें महाकाल थाने को सौंप दिया है। युवक मुंबई के रहने वाले बताए जा रहे हैं। महाकाल मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए मंदिर तथा आसपास के 500 मीटर क्षेत्र में ड्रोन कैमरा उड़ाना प्रतिबंधित है।
हमें नहीं पता था ड्रोन प्रतिबंधित है…
पुलिस गिरफ्त में आये बृजेश पिता सुरेश निवासी कांदीवली मुंबई और रामकिशन यादव पिता रामनारायण निवासी नरीमन प्वाइंट मुंबई ने बताया कि रात के समय महाकाल मंदिर शिखर और परिसर में विद्युत सज्जा देखकर हमने रील बनाने के लिये ड्रोन उड़ाया तभी सुरक्षाकर्मी आ गये।
दर्शन के लिये आये थे उज्जैन
बृजेश ने बताया कि वह सिटी बैंक में अकाउंटेंट है। रामकिशन यादव होटल में वेटर है। रामकिशन को फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग का शौक है। उसी का ड्रोन था और उसके पास कैमरा भी है। पुलिस ने बताया कि युवकों द्वारा कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।