उज्जैन हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला – स्कूटी हटाने के विवाद में हत्या करने वाले चारों आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा!

उज्जैन लाइव, उज्जैन, श्रुति घुरैया:

उज्जैन के थाना खाराकुआं क्षेत्र की नमक मंडी में दो साल पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड में न्यायालय ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। स्कूटी हटाने की मामूली बात पर हुए इस जघन्य हत्याकांड में कोर्ट ने चारों आरोपियों – संकेत सोनी, कुनाल सोनी, हर्ष वाल्मीकि और वंश शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला उज्जैन जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया, जिसने एक बार फिर यह संदेश दिया कि हत्या जैसे अपराधों में कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी।

प्रकरण से जुड़ी जानकारी के अनुसार, 19 अप्रैल 2023 को अंकुर शर्मा उर्फ अंतु भैया की शादी की सालगिरह थी। इस मौके पर उसके दोस्त देवेंद्र और मंगेश उसके घर आए हुए थे। तीनों दोस्त खाना खाने के बाद घर के बाहर खड़े थे, तभी आरोपियों ने बाइक रास्ते में खड़ी होने की बात पर विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस ने उग्र रूप ले लिया और आरोपी संकेत सोनी तथा उसके साथियों ने मिलकर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले के दौरान एक भारी पत्थर अंकुर की छाती पर मारा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस वीभत्स हत्या से पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, लेकिन उज्जैन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच और त्वरित चार्जशीट के बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया और प्रभारी उप-संचालक अभियोजन राजेंद्र कुमार खांडेगर ने बताया कि दोषियों को कठोर सजा दिलाने के लिए गवाहों के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट का पूरा सहारा लिया गया।

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