बिनोद मिल से सरकार का दावा खारिज, नीलाम कर मजदूरों को देंगे 67 करोड़
उज्जैन । हाईकोर्ट इंदौर की डबल बैंच ने बुधवार को बिनोद-विमल मिल के श्रमिकों के भुगतान के लिए जमीन बेचने के निचली कोर्ट के आदेश को कायम रखा। न्यायालय ने 23 मार्च को राज्य सरकार को आदेश दिया था कि जमीन चाहिए तो 67 करोड़ रु. सात दिन में जमा करा दो। सरकार की ओर से पैसा जमा नहीं कराया। इस पर न्यायालय ने सरकार द्वारा लिए स्टे को खारिज कर दिया। अब परिसमापक जमीन…
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