आर्म्स एक्ट में संशोधन के दो साल बाद पहली सजा
उज्जैन कोर्ट ने पहली बार हाथ में चाकू या अन्य हथियार लेकर घूमने पर तीन साल की सजा सुनाई। लंबे अरसे के बाद शुरू हुए ट्रायल में कोर्ट ने आरोपियों को सजा देना शुरू कर दिया है। सात माह पहले 6 मार्च को नृससिंह घाट के सामने राजा उर्फ विक्रम पुत्र रायसिंह, निवासी गणेश कॉलोनी जयसिंहपुरा अपने हाथ में एक बड़ा छुरा लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उसे चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया…
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