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नगर निगम ने सुबह ११ बजे तक वसूला करीब २१ लाख का सम्पत्तिकर, शाम तक २ करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य
उज्जैन। नगर निगम के सभी छह जोन कार्यालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत लगाई गई। सुबह दो घंटे में ही सभी झोन कार्यालयों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग २१ लाख से अधिक का सम्पत्ति कर जमा करवा लिया गया। आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर और जलकर अधिभार (पैनल्टी) में छूट प्रदान की गई।
इसे लेकर जिन मकान/प्लाट के मालिकों का संपत्तिकर और जलकर बकाया है, वे नेशनल लोक अदालत में टैक्स जमा कराकर छूट का लाभ लेने के लिए अदातल में पहुंचे। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि आज बाद कर बकाया होने पर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू होगी। नगर निगम के सभी जोन कार्यालयों में 8 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगाई गई। निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के अनुसार जिसमें राज्य शासन ने संपत्तिकर और जलकर अधिभार (पेनल्टी) में छूट दी है। जिन मकान/प्लॉट स्वामियों की संपत्तिकर/जलकर की राशि बकाया है, वे नेशनल लोक अदालत में छूट प्राप्त करते हुए बकाया कर जमा कराने के लिए झोन दफ्तरों और शिविरों में पहुंचे।
यह छूट दी गई
अदालत में -संपत्तिकर -50 हजार रुपए तक बकाया होने पर पेनल्टी में 100 फीसदी, 50 हजार से एक लाख रुपए तक बकाया होने पर पेनल्टी में 50 फीसदी और एक लाख से ज्यादा बकाया होने पर पेनल्टी में 25 फीसदी छूट दी गई।
यह रही झोन वार वसूली का ब्यौरा सुबह ११ बजे तक: झोन-०१- में सम्पत्तिकर की वसूली २ लाख ४९ हजार ८२४ रूपए ७३ पैसा, झोन-२ में ४ लाख ८९ हजार ७८३ की वसूली हुई। झोन ०३ में ४ लाख ९४ हजार ९५१ रूपए, झोन-४ में २ लाख ९ हजार २२९ रूपए, झोन-५ में २ लाख ७३ हजार और झोन-६ में ३ लाख ८२ हजार २१२ रूपए की वसूली सम्पत्तिकर के माध्यम से की गई। दोपहर ११ बजे तक २० लाख ५९ हजार रूपए की वसूली हुई। अधिकारियों के अनुसार ये आंकड़ा शाम तक २ करोड़ के आसपास पहुंच सकता है।