- ड्यूटी के बाद रंगों में डूबी उज्जैन पुलिस: कलेक्टर-एसपी ने जवानों संग मनाई होली, ढोल-डीजे पर थिरके अफसर और जवान
- वीरभद्र के कान में स्वस्ति वाचन के बाद शुरू हुई भस्म आरती की प्रक्रिया: रजत मुकुट और मुण्डमाला में सजे महाकाल, भोर में उमड़ा आस्था सागर!
- चैत्र मास की पहली जत्रा शुरू, चिंतामण गणेश मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब; प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम
- चंद्र ग्रहण के बाद धुलेंडी पर रंगों की बरसात, संतों से लेकर युवाओं तक छाया उत्साह
- भक्तों के लिए जरूरी अपडेट: महाकाल मंदिर में बदले आरती के समय, धुलेंडी के बाद लागू नई व्यवस्था!
GST ई-वे बिल की सीमा दो लाख रु. तक बढ़ने उम्मीद
प्रदेश के वित्त मंत्री ने व्यापारियों को उचित समाधान का आश्वासन
उज्जैन। एक अप्रैल से देशभर में जीएसटी के तहत ई-इनवायस का नियम भी लागू हो गया है। ऐसे में 20 करोड़ या ज्यादा का टर्नओवर वाले सभी व्यापारियों को जीएसटी के पोर्टल से लिंक कर अब ई-इनवायस यानी इलैक्ट्रानिक प्रारुप में आनलाइन बिल जारी करना पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि ई-वे बिल की इनवायस सीमा दो लाख रुपये होना चाहिए। इससे व्यापार सुगम होगा।
व्यापारियों और कर सलाहकारों द्वारा अवगत कराया गया है कि व्यापारियों को जीएसटी के पोर्टल से लिंक कर अब ई-इनवायस यानी इलैक्ट्रानिक प्रारुप में आनलाइन बिल जारी करना पड़ रहा है। जब बिल ही आनलाइन जारी हो रहा है तो छोटे व्यापारियों से ई-वे बिल की दोहरी मशक्कत नहीं करवाई जाना चाहिए।
सरकार राहत देने पर कर रही विचार
सूत्रों के अनुसार व्यवसायियों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। माल परिवहन पर लागू होने वाले ई-वे बिल की सीमा में एक बार और बदलाव किया जाएगा। ई-वे बिल के लिए अनिवार्य इनवायस मूल्य सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाने पर विचार शुरू हो गया है। अभी 50 हजार रुपये या अधिक मूल्य की 41 श्रेणियों की वस्तुओं के परिवहन पर ई-वे बिल अनिवार्य है। 15 अप्रैल से एक लाख मूल्य की सभी तरह की वस्तुओं पर ई-वे बिल लागू होना था।