- Simhastha 2028: घने कोहरे में उज्जैन कलेक्टर ने घाटों का किया निरीक्षण; त्रिवेणी घाट से नाव में बैठकर 29 किमी तक देखी स्थिति, दिए निर्देश
- Simhastha 2028: उज्जैन की सड़कों का होगा मेकओवर, सेंट्रल मार्किंग का काम शुरू; जल्द शुरू होगी आवासों की मार्किंग
- भस्म आरती: राजा स्वरूप में सजे बाबा महाकाल, धारण की शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुण्डमाल और रुद्राक्ष की माला
- महाकाल के साथ अब मंगलनाथ मंदिर में भी उमड़ रहा भक्तों का दान, 2024 में 4.5 करोड़ का आंकड़ा पार!
- भस्म आरती: रजत बिल्व पत्र, चंद्र और ड्राई फ्रूट की माला से किया गया बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार!
GST ई-वे बिल की सीमा दो लाख रु. तक बढ़ने उम्मीद
प्रदेश के वित्त मंत्री ने व्यापारियों को उचित समाधान का आश्वासन
उज्जैन। एक अप्रैल से देशभर में जीएसटी के तहत ई-इनवायस का नियम भी लागू हो गया है। ऐसे में 20 करोड़ या ज्यादा का टर्नओवर वाले सभी व्यापारियों को जीएसटी के पोर्टल से लिंक कर अब ई-इनवायस यानी इलैक्ट्रानिक प्रारुप में आनलाइन बिल जारी करना पड़ रहा है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि ई-वे बिल की इनवायस सीमा दो लाख रुपये होना चाहिए। इससे व्यापार सुगम होगा।
व्यापारियों और कर सलाहकारों द्वारा अवगत कराया गया है कि व्यापारियों को जीएसटी के पोर्टल से लिंक कर अब ई-इनवायस यानी इलैक्ट्रानिक प्रारुप में आनलाइन बिल जारी करना पड़ रहा है। जब बिल ही आनलाइन जारी हो रहा है तो छोटे व्यापारियों से ई-वे बिल की दोहरी मशक्कत नहीं करवाई जाना चाहिए।
सरकार राहत देने पर कर रही विचार
सूत्रों के अनुसार व्यवसायियों को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में है। माल परिवहन पर लागू होने वाले ई-वे बिल की सीमा में एक बार और बदलाव किया जाएगा। ई-वे बिल के लिए अनिवार्य इनवायस मूल्य सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाने पर विचार शुरू हो गया है। अभी 50 हजार रुपये या अधिक मूल्य की 41 श्रेणियों की वस्तुओं के परिवहन पर ई-वे बिल अनिवार्य है। 15 अप्रैल से एक लाख मूल्य की सभी तरह की वस्तुओं पर ई-वे बिल लागू होना था।