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रास्ता रोकने पर कोर्ट ने 6 आरोपियों पर लगाया 400-400 रुपए का अर्थदंड
न्यायालय द्वारा रास्ता रोककर आवागमन वाधित करने के आरोप में 6 लोगों को 400-400 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुमार कुन्हारे ने बताया कि चार जुलाई 2009 को नागदा खाचरौद मार्ग पर स्थित उमरना बस स्टैंड पर बस की टक्कर लगने से जितेंद्र नामक बालक की मौत हो गई थी। इसके बाद गांव में रहने वाले हीरालाल पिता वक्ताजी, मांगीलाल पिता गोपा बागरी, अमरसिंह पिता तोलाराम, दशरथ पिता जगन्नाथ,…
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