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अनलॉक-2:शादी में वर-वधू पक्ष के 20-20 लोगों को मिल सकती है अनुमति
उज्जैन सहित प्रदेश में शादी-ब्याह के लिए वर-वधू पक्ष के 20-20 लोगों को आने की अनुमति रहेगी। इसमें शामिल हो रहे लोगों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। पूरे प्रदेश में सशर्त मॉल-जिम के साथ रेस्टोरेंट, होटल और सैलून खोले जा सकते हैं। मॉल में सिनेमाघर और प्ले जोन बंद रह सकते हैं। स्विमिंग पूल, स्कूल, कोचिंग क्लास भी बंद रहेंगे। तमाम शासकीय व निजी कार्यालय सौ फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। अंत्येष्टि…
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